मार्च 28, 2016
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राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम में अब 18 विभागो की 153 सेवाए :- आर पी जैन प्रमुख शासन सचिव

By admin - मंगल जुला 10, 4:45 अपराह्न

राजस्थान में सरकारी बाबू अब जनता के राजमर्रा के कार्यो को अटकाने के लिए फाईल में कागजो खानापूर्ति का बहाना नही बना सकेगा.  प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग  के प्रमुख शासन सचिव आर पी जैन ने इंडिया प्राइम रिपोर्टर देवेंद्र सिंह के साथ बातचीत में बताय कि राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 कानून में 18 नए विभागो को जोड 45 नई सेवाए को भी लोक सेवा गांरटी कानून के तहत लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और आने वाले दिनो में राजस्थान सरकार के   18 विभागो की 153 सेवाए कानून के तहत आ जाएगी .  इनके नाम है राजस्व, जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी,सार्वजनिक निर्माण विभाग,उर्जा,खाद्धय आपूर्ति,गृह,यातायात,वित्त,चिकित्सा,नगरीय विकास,राजस्थान आवासन मंडल,पचांयती राज, अल्पसंख्यक मामलात,राजस्थान पथ परिवहन विभाग.

 

 प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग  के प्रमुख शासन सचिव आर पी जैन का कहना है कि सरकार गारंटी कानून में  रोजमर्रा के कार्यो में आने वाले  18 विभागो की 153 सेवाओ की चैकलिस्ट भी जारी करेगी, इसके साथ साथ अब पटवारी, उपखंड, बीडीओ,पचांयत स्तर पर सक्षम अधिकारियो को नेट के जरिए प्राप्त फार्मो की दैनिक एन्ट्री भी करनी होगी इससे जिला स्तर और राज्य स्तर पर आँनलाइन आकलन किया जा सकेगा. प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार  आर पी जैन का कहना है कि लोक सेवा गारंटी कानून अब तक शहरो में काफी लोकप्रिय हुए है और इसके इस्तेमाल को लेकर ग्रामीण इलाको में प्रयास किए जा रह है, गौरतलब है कि राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 में जनता को राशनकार्ड,  बिजली, पानी,पैंशन,राजस्व रिकाँड,पुलिस विभागो से जुडी सेवाओ में आने वाले आवेदनो पर दो दिन से दो महीनो में निपटारे का प्रावधान किया गया  है. निर्धारित समय पर प्रकरण का निपटारा नही किए जाने की अपील पर पाँच सौ से पाच हजार रुपये का हर्जाना दिए जाने का प्रवाधान भी है. 

 

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