राजस्थान हाइकोर्ट का 13 संसदीय सचिवो को नोटिस, बीजेपी विधायको की मंत्रीमंडल के आकार पर सवैधानिक बाध्यता को नजरअदांज किये जाने का, याचिका प्रकरण
By admin - Sat Jul 28, 10:58 pm
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राजस्थान हाइकोर्ट ने राजस्थान सरकार के 13 संसदीय सचिवो की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिक स्वीकर करते हुए नोटिस जारी किए है , बीजेपी के तीन एमएलए कालीचरण सर्राफ,राजपाल सिंह शेखावत, और अशोक परनामी की ओर से दायर जारी याचिका में जस्टीस आर एस राठौड ने इनसे दस दिनो में जवाब दाखिल करने को कहा है. संसदीय सचिवो में ब्रमदेव कुमावत ,ननालाल निनमा,राकेश मीणा,रमेश मीणा,गिर्राज सिंह मलिंगा,गजेन्द्र सिंह,जयदीप डूडी, के एल झंवर,ममता भूपेश ,राजेन्द्र सिंह बिदूडी,रामस्वरुप कसाना,जाहीदा खान,दिलीप चौधरी,बह्मदेव कुमावत है
गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओ ने अप्रेल में हाइकोर्ट में दायर याचिका में संविधानिक प्रावधानो को आधार बताते हुए कुल विधानसभा सीटो का महज पद्रह प्रतिशत तक मंत्रीमंडल होने की बंदीश बताई थी. राजस्थान विधानसभा में 200 मेंम्बर है और सवैधानिक प्रावधानो में राज्यमंत्री मंडल की संख्या 30 होनी चाहिए जबकि वर्तमान में 27 मंत्री और 13 संसदीय सचिव जिन्हे राज्यमंत्री का दर्जे वाले नियुक्त है. सरकार की ओर से कोर्ट में पहले ही यह साफ किया गया है कि संसदीय सचिवो को राज्य मंत्रीमंडल से बाहर होने का जवाब पेश किया गया था लेकिन उस जवाब में यह भी माना कि संसदीय सचिवो को दर्जा राज्यमंत्री का दिया गया है.
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