नोटबंदी करंट अकांउट डिपोजिट में राहत , नही खुलेगें पुराने मामलें
बिजनेस डेस्क नोटबंदी पर वित्त मंत्रालय में बड़ी राहत दी है। अब करंट अकांउट में जमा पुराने डिपोजिट मामले खंगाले नही जाएगें। हालाकि नोटबंदी के बाद जमा रकम का उन्हे हिसाब जरुर देना होगा। नोटबंदी के बाद जिन व्यापारियों ने अपने बैंक खातों में ज्यादा रकम जमा की थी वे इस बात से परेशान हैं कि आयकर विभाग उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाला है। वित्त मंत्रालय के नए सर्कूलर से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।
कलर्स चैनल की किरदार इच्छा के साथ प्लेन में बुरा हुआ
मंत्रालय ने आयकर विभाग को आदेश दिया कि धारा 147 के तहत ऐसे व्यापारियों के आय-व्यय का 4 से 6 वर्ष पुरानेकर निर्धारण न खोले जाए। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया।
हालांकि, आयकर विभाग को अब सिर्फ वर्तमान में जमा रकम का हिसाब देना होगा। केंद्र सरकार के वित्त सलाहकारों सहित कई विशेषज्ञों ने इस पर आपत्ति भी की थी। वित्त मंत्रालय ने इसके बाद ही अपने निर्णय में कुछ बदलाव किया है।
इस्तांबुल धमाकों के पीछे कौन , फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुए थे धमाके
आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद व्यापारियों ने करंट बैंक खातों में पांच सौ और हजार के पुराने नोटों के रूप में बड़ी संख्या में रकम जमा करवाए थे। इसके बाद वित्त मंत्रालय से ने आदेश जारी कर जिन व्यापारियों के बैंक खातों में आठ नवंबर के बाद मोटी रकम जमा हुई है, उनके चार से छह वर्ष पुराने आयकर निर्धारण केस खोले जाने का निर्णय लिया था।
इसके पीछे उद्देश्य उनकी आय में अंतर का पता लगाना था। इस सर्कूलर को लेकर व्यापारियों में गहरी चिंता थी। कई बड़े व्यापारियों को डर सताने लगा था कि कर निर्धारण के नाम पर आयकर विभाग टैक्स चोरी मानकर सर्वे, छापेमारी की कार्रवाई कर सकता है।
वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू विभाग (सीबीडीटी) के निदेशक रोहित गर्ग ने नौ दिसंबर को जारी आदेश दिया था। आदेश में नोटबंदी के बाद जिन व्यापारियों ने करंट बैंक खातों में ज्यादा रकम जमा की है, उन्हे धारा 147 के तहत पुराने केस नहीं खोले जाएंगे।
आईसीसी रैंकिंग जारी ,विराट कोहली का दूसरा स्थान बरकरार
Comments
comments