जयपुर डेयरी के पूर्व एमडी डाँ आर एस तोमर के निलम्बन पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, जयपुर की लिंक कोर्ट में चालान सशोधन के लिए एसीबी ने चालान वापस लिया !

जयपुर में गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से निचली अदालत में जयपुर डेयरी होर्डिग मामले में पेश चालान वापस लेना पड गया. इस प्रकरण में मुख्य आरोपी डाँ आर एस तोमर के निलम्बन पर 4/7/12 राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था और तोमर के अधिवक्ता रामदयाल शर्मा की ओर से हाईकोर्ट के आदेश की छाया प्रति प्रस्तुत करने पर एसीबी अधिकारियो में अचानक खलबली शुरु हो गई, एसीबी जयपुर डेयरी होर्डिग अनियमिता मामले में गुरुवार को डाँ आर एस तोमर, अतुल शुक्ला,राकेश गोस्वामी और अन्य के खिलाफ चालान में पेश करने के लिए तैयार थी . लेकिन चालान में आर एस तोमर का नाम होने पर तोमर के अधिवक्ता रामदयाल शर्मा की ओर से लिंक कोर्ट के सामने आपत्ति दर्ज की गई, इसके बाद लिंक कोर्ट  के सवाल जवाब पर एसीबी की ओर से चालान संशोधन के लिए वापस ले लिया गया. एसीबी का तर्क था कि उन्हे हाइकोर्ट के आदेशो की जानकारी समय पर उपलब्ध नही करवाई गई लेकिन आर एस तोमर के अधिवक्ता का दावा किया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आरसीडीएफ दोनो को कोर्ट के आदेशो की छाया प्रति कोर्ट की कार्रवाही शुरु होने से पहले ही भेज दी गई थी.

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