6 साल की साली से बलात्कार,हत्या के आरोपी को फांसी

State Desk

‘ भारत जैसे देश व राजस्थान जैसे शांतिप्रिय राज्य में जहां कन्याओं की पूजा होती है वहां ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोग समाज का ताना – बाना तोड़ने में लगे हैं तथा ऐसी जघन्य घटना समाज व मानवता पर कलंक है।’ फैसले की कुछ पक्तियां उस शक्क्ष के लिए लिखी गई है जिसनें छह साल की मासूम साली को बहला फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव मिट्टी में दबा दिया। सीकर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एके जैन ने जीजा वेदप्रकाश पुत्र शिवचरण मेघवाल को शुक्रवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई । वेदप्रकाश के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही कोर्ट में गवाही दी हैं।  कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है। ऐसे में आरोपी मझपटिया (मध्यप्रदेश) हाल सीतसर निवासी वेदप्रकाश को पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 में सात साल का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 302 भादसं में मृत्युदंड से दंडादिष्ट किया जाता है।

क्या हुआ था

वेदप्रकाश 30 सितंबर 2015 को अपनी छह साल की मासूम साली को बहला- फुसलाकर सीतसर से साइकिल पर बैठा कर ले गया था। दुष्कर्म के बाद हत्या कर मासूम का शव झुंझुनूं शहर स्थित हवाई पट्टी के निकट मिट्टी में दबा दिया था। इस संबंध में एक अक्टूबर को 2015 को मृतका के पिता ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया था। वेदप्रकाश बालिका को ढूंढ़ने में पुलिस व परिजनों के साथ था। लेकिन जैसे ही पुलिस को कोई सुराग लगने की आशंका हुई, वह फरार हो गया था। पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए उसी दिन बालिका के शव को बरामद कर आरोपी वेदप्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया था।

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