राजस्थान में अब गुटखा नही बिकेगा, अशोक गहलोत

 

जयपुर. 18 जुलाई 2012 राजस्थान में अब गुटखा नही बिकेगा. इसके साथ ही राजस्थान देश के उन गिने चुने राज्यो में शामिल हो गया है . मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य मत्रीमंडल की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया. गुटखे पर रोक  के बाद राज्य सरकार को 125 करोड़ के कर राजस्व का सालाना नुकसान होगा।

असल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल को एक साल और कुछ महीने का वक्त ही बचा है , और  इस फैसले के पीछे काग्रेस की गाँधीवादी छवि को बढावा देने की दिशा में पहल माना जा रहा है. इससे पहले भी अशोक गहलोत ने राजस्थान में शराब की दुकानो का समय आठ बजे तक तय कर दिया था.

घटनाक्रम
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिर्फ गुटखे पर प्रतिबंध के एजेण्डे को लेकर कल रात को अचानक मंत्री परिषद की बैठक बुला ली थी। सुबह करीब दस बजे शुरू हुई बैठक में सभी सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद गुटखे को राज्य में पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्णय कर लिए। इससे पहले इससे राज्य में इस पर पाबन्दी लगाने से होने वाले राजस्व नुकसान पर भी चर्चा की गई लेकिन अन्तत: मंत्री परिषद इसी नतीजे पर पहुंची कि गुटखा युवाओं में कैंसर का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इन उत्पादों की बिक्री पर रोक से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। आज इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।  सूत्र का कहना है कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन की धारा 2.3.4 के अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटीन का इस्तेमाल पर पाबंदी है। इन अवयवों से सेहत को नुकसान होता है। राजस्थान सरकार ने इसी अधिसूचना को आधार बनाते हुए राज्य में इन उत्पादों के बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है।
ये है स्थिति
राजस्थान के 50.2 फीसदी पुरुष और 12.9 प्रतिशत महिलाएं विभिन्न तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। राज्य के लगभग 28.7 प्रतिशत पुरुष और 8.5 प्रतिशत महिलाएं पान-मसाला, गुटखा और खैनी जैसे उत्पादों का सेवन करते हैं। राजस्थान में एक लड़की 14 साल की उम्र में तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल शुरू कर रही हैं, जबकि 17 साल की उम्र में लड़के तंबाकू खाने की शुरुआत कर रहे हैं। राज्य में तंबाकू सेवन करने वाले 67.8 प्रतिशत लोग सुबह उठने के आधे घंटे के भीतर ही इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं।

25 हजार का जुर्माना
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रीपरिषद की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि गुटखा बेचते हुए पाए जाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना व सजा का प्रावधान किया गया है। चोरी छिपे व्यापार करने वालों को कोर्ट देखेगा। इस संबंध में विधि मंत्रालय से चर्चा करके जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मीडिया स्टिंग ऑपरेशन के बजाए लोगों में जागरुकता पैदा करने का काम करे। उन्होंने कहा कि सरकार विज्ञापन के जरिए गुटखे के खिलाफ जागरुकता पैदा करेगी।

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