सरकारी स्कूलों की प्रबंध समिति का पंजीयन अब मात्र 250 रुपए में

सरकारी स्कूलों की प्रबंध समिति का पंजीयन अब मात्र 250 रुपए में

जयपुर, 12 जून। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबंध समिति या विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति का पंजीयन अब केवल 250 रुपए में हो सकेगा। ऎसी संस्थाओं के लिए अलग से प्रावधान नहीं होने के कारण पहले इनके पंजीयन के लिए 10 हजार रुपए शुल्क लिया जा रहा था।

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता,अभय कुमार ने सोमवार को इस निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत सरकारी स्कूलों में गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबंध समिति या विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के पंजीयन के लिए शुल्क 250 रुपए निर्धारित किया गया है।

अभय कुमार ने बताया कि राजकीय विद्यालयों के सुचारू संचालन में स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल कर बनाए जाने वाली प्रबंध समिति या विकास एवं प्रबंध समिति की उपयोगिता तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए पंजीयन राशि कम करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजीयन शुल्क कम होने से बची राशि का उपयोग विद्यालय विकास में किया जा सकेगा।

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