उच्च न्यायालय ने राज्य पीसीपीएनडीटी की अंतर्राज्यीय डिकॉय कार्यवाही को सही माना

जयपुर, 22 मई। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन संख्या 1439/2017 डॉ. उमेश शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में 11 मई 2017 को ओदश पारित कर राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा पिटिशनर डॉ. उमेश शर्मा व अन्य के विरूद्ध पंजाब में राजस्थान के पीबीआई थाने द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम व भारतीय दण्ड संहित के तहत की गई डिकॉय कार्यवाही को सही माना है। उल्लेखनीय है कि मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर 17 मार्च 2017 को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में गठित पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा डॉ. अशोक…

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