GST एक अप्रेल से लागू होगी , छह महीनों में सरकारों को बहुत कुछ करना हैं

Business Desk GST एक अप्रेल से लागू होगी। लेकिन अगले 6 महीनों में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को काफी लम्बा रास्ता तय करना हैं। आधे राज्यों को अभी भी GST बिल पास होना बाकी हैं।  हालाकिं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मोहर लगने के बाद अब वस्तु एवं सेवा कर GST संसोधन बिल को मंजूरी मिल गई हैं।

पिछले दिनों ओडिशा विधानसभा और गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने बिल को मंजूरी दे दी। लेकिन अभी तक 17 राज्य सरकारों ने GST बिल को पास किया हैं। Goods and Services Tax Bill को अन्य शेष  राज्यों की विधानसभा से पास करवाना शेष हैं ।

GST काउंसिल 60 दिनों में बनेगी

GST बिल की मंजूरी के साथ ही जीएसटी काउंसिल बनने का रास्ता साफ हो गया हैं अगले 60 दिनों में काउंसिल का गठन होना हैं। यह काउंसिल टैक्स और सेस का रेट तय करेगी। काउंसिल में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होगेॆ। यह काउंसिल नई टैक्स व्यवस्था लागू करने के लिए तीन कानून बनाएगी। 3 कानून में सेंट्रल जीएसटी जिसे CGST, इंटिग्रेटेड जीएसटी जिसे IGSTऔर 29 राज्यों के लिए अलग-अलग 29 स्टेट जीएसटी जिसे SGSTकानून बनाया जाना हैं। यही काउंसिल देशभर में जीएसटी के आईटी नेटवर्क GSTN का ढांचा तैयार करना हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन,टैक्स पेमेंट,रिटर्न फाइलिंग जैसे विषय शामिल है। हालाकिं जीएसटी नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग वित्त विभाग के आला अधिकारी ने जनवरी से शुरु करने के लिए अंतिम रुप दे रहे हैं।
राज्य सरकारों की GST को लेकर आंशकाए
राज्य सरकारो को डर है कि पेट्रोल डीजल आदि अन्य मदों से होने वाली आय राज्य के आधे बजट से ज्यादा हैं। ऐसे में अगर जीएसटी लागू हुआ तो राज्यों की माली हालत पतली हो सकती है। ऐसी कई आंशकाओं के चलते कुछ राज्यो ने अभी तक बिल पर कोई निर्णय नही लिया हैं। हालाकिं केंद्र ने राज्यों को आश्वान दिया है कि मौजूदा टैक्स के नुकसान होने पर, नुकसान की भरपाई पांच साल तक केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा जीएसटी से जो टैक्स मिलेगा,उसमें भी केंद्र और राज्य में तय हिसाब से बंटेगा।

GST एक अप्रेल से लागू करने का लक्ष्य

केन्द्र सरकार ने घोषणा की हैं कि अगले वित्तिय वर्ष से Goods and Services Tax Bill लागू होगा। लेकिन नई कर प्रणाली को विकसित करने और शुरुवाती तैयारियों के लिए बेहद कम समय हैं। माना जा रहा है कि अगले एक महीने में अन्य राज्यों की विधानसभा भी Goods and Services Tax Bill को पास कर देगें। सभी राज्यों से स्वीकृति मिलने के बाद इसको राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वीकत मिलने के बाद संविधान संशोधन विधेयक को अधिसूचित किया जाएगा। जेटली ने कहा कि हमारे पास सितंबर,अक्टूबर का महीने और नवंबर का कुछ हिस्सा है और इस समय में बहुत काम करना होगा। एक बार सरकार अधिसूचना जारी कर ,GST परिषद को बना भी दे फिर भी कई ऐसे लंबित मामले हैं जिनका समाधान GST परिषद को ही करना हैं।

राज्यों को पास करने होगें कानून
Goods and Services Tax Bill कब से लागू होगी इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, राज्यों को अपने कानून पारित करने हैं। यह बेहद कठोर लक्ष्य है और समय कम।

Goods and Services Tax Bill आपका फायदा

:- GST लागू होने पर देश में एक ही रेट वस्तु मिलेंगी, इनमें रोज़मर्रा की वस्तुएं मोबाइल,कार,गुड्स आदि। टैक्स चोरी रुक जायेगी, और सीधा असर देश की जीडीपी पर होगा अभी भारत में 20 तरह के टैक्स हैं जो कि जीएसटी आने के बाद एक टैक्स के रुप में लागू होगा।
:-आम आदमी अभी सामान खरीदते वक्त उस पर 30-35% टैक्स की मद में चुकाते हैं। GST के बाद यह टैक्स घटकर 20-25% होने की उम्मीद है।
:- GST लागू होने पर कंपनियों का खर्च और झंझट कम होगा.व्यापारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अलग-अलग टैक्स नहीं चुकाने पड़ेगे,सामान बनाने की लागत कम होगी।
:- GST आने के बाद टैक्स ढांचा एकदम समान होगा,पारदर्शी होगा, इससे टैक्स विवाद नहीं होंगे और टैक्स कानून और टैक्स नियामकों (रेगुलेटरों) के झंझट से मुक्ति मिलेगी। इससे एक ही संस्था, कंपनी, व्यक्ति पर कई बार टैक्स लगाने जैसी परेशानियां खत्म हो जाएगी।

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