जयपुर: जिले के किसानों को कृषि विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि वे कृषि आदान खरीदते समय क्रय बिल अवश्य प्राप्त करें, यदि आदान विक्रेता बिल देने से इंकार करते हैं तो इसकी शिकायत उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जयपुर या सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) को की जा सकती है।
उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) राकेश कुमार पाटनी ने बताया कि जिले में कृषि विभाग द्वारा खरीफ पूर्व विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत कृषि आदान विक्रेताओं को इसके लिए पाबंद किया गया है और उन्हें निर्देश दिए गए है कि वे उच्च गुणवत्ता के कृषि आदान रखे, स्टॉक रजिस्टर को पूर्ण रखे, इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरते। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही कृषि आदान विक्रेताओं के यहां अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण भी किया जा रहा है। जो आदान विक्रेता अनियमितता बरतते है, उनके यहां से नमूनों का संग्रहण कर, निम्न गुणवत्ता पाए जाने पर बिक्री पर रोक लगाने की कार्यवाही की जाएगी।
खरीफ पूर्व विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत विभाग के अधिकारियों ने विराटनगर, पावटा, खरबूजी, बड़नगर, तुलसीपुरा व शाहपुरा में कृषि आदान विक्रेताओं के यहां आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान रिकार्ड, स्टाक की स्थिति, विक्रय प्राधिकार पत्र आदि की जांच की गई और उन्हें आदान विक्रय से सम्बंधित समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए।